उत्तर प्रदेश पं. दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना

Written By Gautham Krishna   | Updated on July 30, 2023




ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं के शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा गाँव में ही अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा नवीन प्रौद्योगिकी के साथ-साथ "एक जिला एक उत्पाद" योजना के तहत उद्योगों की स्थापना करना, उनकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गई है। 

इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज अनुदान की सुविधा अनुमन्य होगी, जिसके अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित तीन एजेंसियाँ क्रमशः, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सभी ग्रामीण इकाइयों को शामिल किया जाएगा। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना चालू वित्तीय वर्ष से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। 

लाभ

पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में मददगार साबित होगी। 

उक्त योजना के तहत परियोजना लागत से मार्जिन मनी सब्सिडी एवं उद्यमी के अंशदान की कटौती के बाद शेष ऋण राशि पर ब्याज अनुदान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा प्रथम तिथि से तीन वर्ष तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयों को प्रदान की जायेगी। 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने के कारण इकाइयां आमतौर पर बीमार हो जाती हैं और रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इस योजना से ऐसी संभावनाओं से छुटकारा मिलेगा और भविष्य में स्थापित होने वाली इकाइयां मजबूत होंगी और रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी। 

चालू वित्तीय वर्ष से योजना के तहत सभी प्रासंगिक प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी। 

पात्रता

राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण आवेदन स्वीकृत/वितरित होने के बाद ही इकाइयां इस योजना के तहत ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी।

चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं पर ब्याज अनुदान देय होगा। 

वह व्यक्ति जिसने स्वरोजगार हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी लाभकारी योजना में ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त किया हो, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। 

आवश्यकताएं

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • प्रायोजक एजेंसी का पत्र

  • वित्तपोषण बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र

  • बैंक स्टेटमेंट

  • सावधि जमा रसीद (टीडीआर)

  • ब्याज सब्सिडी दावा प्रपत्र

  • बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट

  • लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल की तस्वीर।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

मुखपृष्ठ पर, “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग पर जाएँ और फिर “पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना” लिंक पर क्लिक करें।

सीधा लिंक – http://ptdeendayal.data-center.co.in/। फिर उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुल जाएगा

इस पृष्ठ पर पहुंचने पर, पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए "आवश्यक प्रारूप डाउनलोड करें" लिंक पर क्लिक करें।

फिर "डीपीआर" प्रारूप के साथ-साथ "कार्यस्थल प्रमाणपत्र" को "डाउनलोड" लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। यहां कार्यस्थल प्रमाणपत्र लिंक पर ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन क्लिक करें

यह पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र इकाई स्थान के प्रमाण पत्र के साथ-साथ पते के प्रमाण के रूप में भी काम करेगा।