उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Published on September 19, 2023




"दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन" आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया एक सरकार या संबंधित संगठन से वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक अनुरोध को संदर्भित करता है जिसने एक दिव्यांग व्यक्ति से विवाह किया है। 

इस प्रकार का अनुदान अक्सर उन व्यक्तियों का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है जो दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने का चयन करते हैं। यह अनुदान विवाह से संबंधित विभिन्न खर्चों, दिव्यांगता से संबंधित लेन-देन को या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को सहायता प्रदान कर सकता है। 

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। 

  • उम्र प्रमाण पत्र (पति एवं पत्नी)

  • विवाह का प्रमाण पत्र

  • आय का प्रमाण पत्र

  • अधिवास का प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग का हो तो)

  • विकलांगता का प्रमाण पत्र

  • आवेदन पत्र पर अंकित प्रारूप के अनुसार करार विलेख 5 के नॉन जुडिसिअल स्टंप पेपर पर

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें

दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।

  •  UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।

  • ‘'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

  • अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

Edistrict registration for Grant upon Marrying a Disabled Person in Uttar Pradesh

  • दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

  • OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।

  • आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। 

  • UP E-District Portal पर लॉगिन करें।

  • 'E-SATHI SERVICES' में, 'दिव्यांग कल्याण विभाग सेवा' के तहत, 'दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन' पर क्लिक करें।

Divyang Kalyan Vibhag Seva Grant upon Marrying a Disabled Person in Uttar Pradesh

  • इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए एक आवेदन पत्र खुलेगा।

application form Divyang Kalyan Vibhag Seva Grant upon Marrying a Disabled Person in Uttar Pradesh

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ‘ग्रामीण’ विकल्प का चयन करें, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र का विकल्प चुनें।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।

  • आवश्यक भुगतान करने के लिए आवेदक को "सेवा शुल्क" लिंक पर क्लिक करके सेवा संबंधित शुल्क प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल आवेदन को भुगतान गेटवे पर रूट करेगा, जहां आवेदक को ऑनलाइन मोड्स जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। 

 उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के आवेदन करने के लिए आवश्यक शुल्क

  1. उपयोगकर्ता शुल्क - रुपये 15/- 

दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के आवेदन की स्थिति ट्रैक करे

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के आवेदन स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'आवेदन की स्थिति' पर क्लिक करें।

  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

  1. UP E-District Portal
  2. UP E-District User Manual

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