समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023




पात्रता के मापदंड

  • विभाग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।

  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

  • रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो

  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

  • लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस