समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023




समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना पात्रता के मापदंड

निराश्रित हो।

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

  • 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।

  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो

  • निराश्रित का प्रमाण पत्र

  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस