उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Updated on September 13, 2023




'हैसियत प्रमाण पत्र' एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जो किसी राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसे प्रमाण पत्र अक्सर सरकार से संबंधित कार्यों के दौरान आवश्यक होते हैं। अगर किसी संपत्ति के मालिक को किसी टेंडर या सरकारी नीलामी में भाग लेना होता है, तो उन्हें कानूनी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी होने और राज्य में संपत्ति होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति हैसियत प्रमाण पत्र के हकदार होता है।

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, एक व्यक्ति या संगठन के लिए दो भागों में विभाजित होते हैं:

भाग-01 : व्यक्तिगत विवरण से संबधित अभिलेखीय साक्ष्य 

(क) व्यक्तिगत (व्यक्ति द्वारा)

  1. आवेदक का फोटो

  2. पैन कार्ड

  3. पते का प्रमाण

  4. आधार कार्ड

(ख) संस्था (मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा)

  1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो

  2. पैन कार्ड

  3. पते का प्रमाण

भाग-02 : संलग्नक से संबधित अभिलेखीय साक्ष्य

(क) अचल संपत्ति

  1. कृषि भूमि की स्थिति में CH 41 व 45 तथा 1359 फ० की प्रमाणित खतौनी

  2. संपत्ति के स्वामित्व का कोई साक्ष्य

  3. दर्शायी गयी संपत्ति/भवन भूमि का फोटोग्राफ

  4. भारमुक्त अचल सम्पति का सम्बंधित प्रमाणपत्र

(ख) चल संपत्ति

  1. वाहन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाणपत्र

  2. बैंक में रखी गयी संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाणपत्र / बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिए बैंक का नाम, खाता संख्या और उसमें रखी गई राशि का विवरण दें| इसके लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र संलग्न करें

(ग) अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण

  1. अन्य परिसम्पत्तियों के विवरण सम्बंधित प्रमाणपत्र

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें

हैसियत प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।

  •  UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।

  • 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

  • अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

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  • दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

  • OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।

  • आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  •  UP E-District Portal पर लॉगिन करें।

  • ‘E-SATHI SERVICES’ के तहत ‘हैसियत प्रमाणपत्र' विकल्प का चयन करें।

Solvency Certificate Haisiyat Praman Patr application form

  • हैसियत प्रमाणपत्र आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

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  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।

  • आवश्यक भुगतान करने के लिए, आवेदक को "सेवा शुल्क" लिंक पर क्लिक करके सेवा से संबंधित शुल्क जमा करने की आवश्यकता होगी। पोर्टल प्राप्ति द्वारा आवेदन को भुगतान गेटवे पर रूट करेगा, जहां आवेदक को सेवा शुल्क और लेन-देन शुल्क के लिए भुगतान करना होगा, जिसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड जैसे ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

  • आवश्यक भुगतान करें।

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र डाउनलोड करें

तहसीलदार आवेदन की प्रमाणिता करते हैं और इसे लेखपाल को निरीक्षण के लिए आगे भेजते हैं। लेखपाल फिर तहसीलदार को निरीक्षित रिपोर्ट जमा करते हैं। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आवेदन को मंजूर करते हैं और हैसियत प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

एक बार हैसियत प्रमाणपत्र मंजूर हो जाए, तो आप इसे निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं:

  •  UP E-District Portal पर लॉग इन करें।

  • 'आवेदन की सूची' पर क्लिक करें।

  • हैसियत प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए अपने आवेदन पत्र पर क्लिक करें।

हैसियत प्रमाणपत्र की स्थिति ट्रैक करे

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'आवेदन की स्थिति (Application Status)' पर क्लिक करें।

  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या (Application Number) दर्ज करें।

उत्तर प्रदेश में हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क

सेवा शुल्क - रुपये 100 (निर्धारित) + उपयोगकर्ता शुल्क

सार्वजनिक सेवा केंद्र पर कुल शुल्क - रुपये 120

नागरिक पोर्टल पर - रुपये 110

हैसियत प्रमाण पत्र की मान्यता

हैसियत प्रमाण पत्र की मान्यता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 02 वर्ष तक मान्य रहेगी। संपत्ति से संबंधित किसी भी मालिकी के परिवर्तन के मामले में, प्रमाण पत्र को पुनः जारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

  1. UP E-District Portal

FAQs

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