मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता के मापदंड

  • ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

  • आयकर दाता न हो।

  • दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सहायता

  • ₹ 600 प्रतिमाह

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।

  • आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

  • आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।

  • युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।

  • 9 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।

  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

  • लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

FAQs

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