मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023




पात्रता के मापदंड

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

  • 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।

  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हों

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें

  • 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों। आयु प्रमाण पत्र।

  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

References

मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता