डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023




इस योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेष में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को विषिष्ट पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते

कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कार की पात्रता है।

लाभार्थी

  • लाभार्थी वर्ग - अनुसूचित जाति

  • लाभार्थी का प्रकार - छात्र

  • लाभ की श्रेणी - पुरस्कार

आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को डौ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

योजनान्तर्गत कक्षा

10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000/- - 20,000/-- (रूपये बीस हजार- बीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 15000/- - 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार- पन्द्रह हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/- 10,000/- (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।

12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 30-000& 30]000/- (रूपये तीस हजार- तीस हजार) प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 20,000/- &20]000/- (रूपये बीस हजार- बीस हजार मात्र) एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को रूपये 10,000/-- 10,000 (रूपये दस हजार- दस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50-50 बालक-बालिकाओं को 1000/- -प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते है।

आवेदन प्रक्रिया

उस संस्‍था या छात्रावास में जहॉ विद्यार्थी प्रवेशित है। उसके संस्‍था प्रमुख/ अधिक्षक-‍अधिक्षिका प्राप्‍त आवेदन पर औपचारिकताऐं पूर्ण करेंगे।

शून्य

शून्य

अपील

प्रदेश के विभागीय जिला कार्यालयों में

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया

बैंक खातों में भुगतान की जाती है।

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें

इस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ